सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग (ECI), मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को नोटिस जारी किया।
 
यह नोटिस कांग्रेस नेता राहुल गांधी और ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के अन्य नेताओं द्वारा दायर एक याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और इसमें कई अनियमितताएं हुई हैं ।
 
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने चुनाव आयोग और अन्य प्रतिवादियों से इस मामले में जवाब मांगा है ।
 
याचिका में आधिकारिक रिकॉर्ड—जैसे फाइलें, बैठक के कार्यवृत्त (minutes), नोटिंग और चुनाव आयुक्तों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियां को सार्वजनिक करने की मांग की गई है।
 
‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट कराने, हटाए गए मतदाताओं की बूथ-वार सूची (नाम हटाने के कारणों के साथ) प्रकाशित करने, और गलती से हटाए गए नामों को वापस जोड़ने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था बनाने की मांग की है। उन्होंने ‘फॉर्म 6’ में किए गए कथित बदलावों पर चिंता जताई है ।

By Nirvay

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