दिल्ली पुलिस की एक टीम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनीश गावंडे के आवास पर पहुंची, जहां कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ठहरे हुए हैं । जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को एक नोटिस जारी किया है । नोटिस में कहा गया है कि कनॉट प्लेस क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है । इसके साथ ही, कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) से अनुमति नहीं ली गई है । पुलिस के नोटिस के मुताबिक, यदि इसके बावजूद अभिजीत दीपके कनॉट प्लेस में मार्च निकालने या वहां पहुंचने की कार्रवाई करते हैं, तो इसे धारा 163 का उल्लंघन माना जा सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है । गौरतलब है कि अभिजीत दीपके ने आज कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया है । इस घटनाक्रम के बाद प्रस्तावित मार्च को लेकर दिल्ली में स्थिति पर नजर रखी जा रही है । Post navigation Kotia Border Dispute: କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ: ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି