sc-stays-trial-court-proceedings-in-rahul-gandhis-defamation-case

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित ‘चौकीदार चोर है’ वाली टिप्पणी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी ।

कोर्ट ने मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर नोटिस भी जारी किया ।

राहुल की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला दिया और तर्क दिया कि इस मामले में कानून पहले से तय है । बेंच ने मामले की अगली सुनवाई चार हफ़्ते बाद तय की ।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 सितंबर को राहुल को 2019 में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था और गिरगाम मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त, 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी ।

हालांकि, कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को कार्यवाही छह हफ़्ते के लिए टालने का निर्देश देने वाले अपने 2021 के आदेश को आगे बढ़ा दिया, ताकि कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकें ।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने 20 सितंबर 2018 को राजस्थान में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यह टिप्पणी की और उनका अपमान किया था।

शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि राहुल के बयान भाजपा के सभी सदस्यों और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े सभी भारतीय नागरिकों पर सीधे तौर पर आरोप लगाने के समान थे ।

By Nirvay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *