उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक अदालत ने बुधवार को मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या के लिए मौत की सज़ा सुनाई । सौरभ का शरीर टुकड़ों में कटा हुआ मिला था, जिसे सीमेंट से भरे नीले प्लास्टिक के ड्रम में सील कर दिया गया था । यह हत्या 3 मार्च, 2025 को हुई थी । मर्चेंट नेवी में अधिकारी सौरभ 24 फरवरी को लंदन से मेरठ लौटे थे । अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुस्कान और साहिल ने पहले सौरभ के खाने में नशीली दवा मिलाई और फिर सोते समय उस पर हमला किया । आरोप है कि वे उसके शरीर को बाथरूम में ले गए, जहाँ साहिल ने उसका सिर और दोनों हाथ काट दिए। इसके बाद शरीर के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया गया । हत्या के बाद, मुस्कान और साहिल शिमला और मनाली घूमने गए। पुलिस ने बताया कि मुस्कान लगभग 13 दिनों तक इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रही ताकि ऐसा लगे कि वह अपने पति के साथ यात्रा कर रही है । यह अपराध 18 मार्च को सामने आया, जब सौरभ के छोटे भाई राहुल ने घर जाकर देखा कि मुस्कान साहिल के साथ है । मुस्कान की बातों पर शक होने और घर से बदबू आने पर उसने दूसरों को बताया, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया । फैसले से पहले, सौरभ के परिवार ने आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की थी । Post navigation Illegal Resort on Forest Land in Nayagada: ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବେଆଇନ ପାର୍କ ଓ ରିସୋର୍ଟ କାରବାର: ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଜିଟିଙ୍କ ନୋଟିସ୍ BJP Welcomes Historic Odisha Cabinet Reforms: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ୧୬ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତିକୁ ବିଜେପିର ସ୍ୱାଗତ