Bombay HC allows Gadkari to sue Meta, Google over ‘defamatory’ posts

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उन लोगों के खिलाफ़ केस करने की इजाज़त दे दी है जो E20 इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के बारे में उनके बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं।

कोर्ट ने गडकरी की उस याचिका को मंज़ूरी दे दी जिसमें ऑनलाइन अपमानजनक कंटेंट फैलाने वालों के खिलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई थी। इस मामले पर बात करते हुए, गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा, X और गूगल को चेतावनी दी कि वे उन्हें निशाना बनाने वाले डीपफेक वीडियो और पोस्ट को फैलने से रोकें।

उन्होंने कहा कि अगर ये प्लेटफॉर्म गलत जानकारी को रोकने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को E20 पेट्रोल प्रोग्राम में “बेवजह घसीटा” जा रहा है।

इस कैंपेन को “गलत, दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक” बताते हुए गडकरी ने कहा कि इसका मकसद लोगों को गुमराह करना और उनकी छवि खराब करना है। उन्होंने साफ़ किया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की E20 पेट्रोल पॉलिसी में कोई भूमिका नहीं है।

गडकरी ने कहा, “E20 पॉलिसी न तो मेरे मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है, न लागू की गई है और न ही मैनेज की जाती है।” “E20 पॉलिसी को बनाने, लागू करने या मैनेज करने में मेरी कोई भूमिका नहीं है।”

E20 फ्यूल में पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिला होता है और यह साफ़-सुथरे फ्यूल और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों का हिस्सा है। इस पॉलिसी को दूसरे मंत्रालय संभाल रहे हैं।

गडकरी ने आगे कहा कि जन-प्रतिनिधियों को निशाना बनाने के लिए फेक न्यूज़ और AI-जनरेटेड डीपफेक फैलाना एक गंभीर चिंता का विषय है और अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।

By Nirvay

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