दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने इसके लिए कार्यक्रम की सूचना बहुत कम समय पहले मिलने और नई दिल्ली इलाके में लागू प्रतिबंधात्मक नियमों का हवाला दिया है । संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “CJP को 10 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी गई है। मौजूदा नियमों के तहत, जंतर-मंतर पर कोई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आवेदन तय तारीख से कम से कम 10 दिन पहले जमा करना ज़रूरी है।” दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि CJP के पिछले व्यवहार को देखते हुए, पहले दिए गए अंडरटेकिंग (लिखित वचन) और कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। नई दिल्ली ज़िले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों और अनियंत्रित भीड़ की आवाजाही की संभावना को देखते हुए, 9 अक्टूबर की रात 9:00 बजे से 10 अक्टूबर को स्थिति सामान्य होने तक 57 स्टेशनों पर दिल्ली मेट्रो के एंट्री/एग्जिट गेट बंद किए जा सकते हैं। हालांकि, CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा, “हमारा आंदोलन होकर रहेगा। जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए तय जगह है; अनुच्छेद 19 विरोध करने का मौलिक अधिकार देता है। तो, इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? क्या उन्होंने 13 करोड़ वोट हटाने से पहले इजाज़त ली थी? आप चाहते हैं कि हम चुनाव में धांधली करने वालों के खिलाफ आंदोलन न करें? यह मुमकिन नहीं है। देश ऐसे नहीं चल सकता। देश को बचाने के लिए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे।” Post navigation BJD-BJP Clash at Pattamundai Block Office: ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ India Slams JD Vance’s ‘Indentured Servants’ Remark, Questions US Action Against 8 IT Firms