सुल्तानपुर की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में बरी कर दिया। यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणी से जुड़ा था। यह मामला स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। उस समय अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सुल्तानपुर जाने से पहले, राहुल गांधी सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। सुल्तानपुर में एक विशेष MP-MLA अदालत को इस मामले में अपना फैसला सुनाना था। राहुल गांधी 2023 में अदालत में पेश हुए थे और उन्हें जमानत मिल गई थी। अदालत ने पहले फैसला सुनाने के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 26 अक्टूबर कर दिया गया था। Post navigation Kartik Brata 2026: ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ: ପୁରୀରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା