दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के कार्यकर्ताओं – सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और रत्ना सिंह – को औपचारिक नोटिस जारी किए। यह कार्रवाई एक महिला की आपराधिक याचिका पर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जंतर-मंतर पर CJP के विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसे अश्लील तरीके से दिखाने वाली AI-जनरेटेड डीपफेक तस्वीरें फैलाई गई थीं । “सार्वजनिक रूप से चरित्र हनन और साइबर हमले” का कड़ा संज्ञान लेते हुए, कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म्स को 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया । जस्टिस गिरीश कठपालिया की सिंगल-जज बेंच ने दिल्ली पुलिस को याचिकाकर्ता को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया । कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक महिला का मामला नही, बल्कि देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा मामला है । दिल्ली पुलिस को भी इस मामले में संवेदनशील होकर काम करने के लिए कहा गया है । दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए तय की। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को प्रदर्शन के आयोजकों से मुआवज़ा मांगने का अधिकार होगा। Post navigation Heavy Rain Alert in Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା; ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ Odisha CM Launches ‘Sambandh’ Campaign: ଆଖୁଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୫ ହଜାର ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଘୋଷଣା ସହ ‘ସମୃଦ୍ଧ’ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ