Lok Sabha passes Appropriation Bill, RS clears Births and Deaths Registration Amendment Bill
मंगलवार को राज्यसभा ने विपक्ष के सदस्यों की लगातार नारेबाजी और विरोध के बीच ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026’ को ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा ने इस विधेयक को पहले ही 31 जुलाई को मंज़ूरी दे दी थी।
 
प्रस्तावित बदलावों के तहत, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में एक से दो साल की देरी होने पर अब भी ज़िला मजिस्ट्रेट, उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंज़ूरी की ज़रूरत होगी। हालाँकि, जिन मामलों में पंजीकरण में दो साल से ज़्यादा की देरी होती है, उनमें अब मंज़ूरी केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही दी जाएगी।
 
इस बीच, लोकसभा ने विपक्ष के सदस्यों के विरोध के बीच ‘विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026’ को ध्वनि मत से पारित कर दिया। यह विधेयक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर मूल रूप से मंज़ूर की गई राशि से ज़्यादा खर्च के लिए भारत की संचित निधि से खर्च करने की अनुमति देता है।
 
दिन भर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी क्योंकि विपक्ष के सदस्यों ने कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिनमें राम मंदिर दान में कथित अनियमितताएँ, 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई और कावेरी जल विवाद शामिल थे।

By Nirvay

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