सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर 7 और 8 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में CSIR-NEERI द्वारा मंजूर किए गए ‘ग्रीन पटाखों’ को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच जलाने की अनुमति दी है। इस निर्देश के साथ, कोर्ट ने उन पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस भी अस्थायी रूप से बहाल कर दिए हैं जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। अब वे 4 से 6 नवंबर के बीच मंजूर किए गए ग्रीन पटाखे बेच सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के अधिकारियों से कहा है कि वे अवैध और पारंपरिक पटाखों की बिक्री और आवाजाही को रोकने के लिए कदम उठाएं। अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और ‘साइलेंस ज़ोन’ (शांत क्षेत्रों) के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर रोक है। कोर्ट ने पटाखों की लड़ियों और बेरियम युक्त पटाखों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, और अधिकारियों को अवैध व पारंपरिक पटाखों पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है। इन इलाकों को “नो-क्रैकर ज़ोन” (पटाखा-मुक्त क्षेत्र) घोषित किया जाएगा और उसी के अनुसार चिह्नित किया जाएगा। Post navigation Srimandir Darshan Suspended for 3 Hours: ଦିବା ପହୁଡ଼ ନୀତି ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ୩ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ Ganjam Fully Prepared For Disaster Response: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ; ଏଯାଏଁ ୧.୫୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ