कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया है । उन्हें सशर्त जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया । रिहाई के साथ ही दीपके को दोबारा शांति भंग नहीं करने का निर्देश दिया गया है । गौरतलब है कि उनकी गिरफ्तारी कनॉट प्लेस में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत शांति भंग करने की आशंका से जुड़ा मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था । Post navigation सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: बच्चों के इंटरनेट अधिकार और सुरक्षा पर जोर