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गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में सभी 49 दोषियों को सुनाई गई सज़ा को बरकरार रखा है ।
 
हाई कोर्ट ने 38 दोषियों की मौत की सज़ा और 11 अन्य दोषियों की उम्रकैद की सज़ा पर मुहर लगा दी है ।
 
यह फ़ैसला स्पेशल कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ दायर अपीलों पर सुनवाई के दौरान सुनाया गया। हाई कोर्ट ने 2022 में स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सज़ा को बरकरार रखा था ।
 
26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में कई जगहों पर सिलसिलेवार 21 धमाके हुए थे । इन सुनियोजित हमलों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। यह मामला गुजरात के इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था ।
 
इस्लामिक चरमपंथी संगठन ‘हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी’ ने इन हमलों की ज़िम्मेदारी ली है।  गुजरात पुलिस ने बम धमाकों के सिलसिले में संदिग्ध मास्टरमाइंड मुफ़्ती अबू बशीर और नौ अन्य लोगों को गिरफ़्तार किया।

By Nirvay

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